पिछले साल हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2017 में गलत ओएमआर शीट भरने वाले अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं
मिली। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए अपीलें खारिज कर दी हैं। 1यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ ने
जयकरन सिंह व 52 अन्य की विशेष अपीलों पर दिया है।
अपील में याचीगण का कहना था कि वे टीईटी 2017 परीक्षा में शामिल हुए थे। ओएमआर शीट में प्रविष्टियां भरने में उनसे कुछ गलतियां हो गईं। जिससे उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि गलतियां मानवीय त्रुटि है इसलिए उन्हें सुधारने का मौका दिया जाए। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडेय और स्थायी अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने इसका विरोध किया। इनका कहना था कि विज्ञापन से लेकर प्रवेश पत्र जारी करने तक और ओएमआर शीट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ओएमआर शीट को किस तरह से भरना है। यह भी कि ओएमआर शीट भरने में गलती होने पर कंप्यूटर से कॉपियां जांचना संभव नहीं होगा।
अपील में याचीगण का कहना था कि वे टीईटी 2017 परीक्षा में शामिल हुए थे। ओएमआर शीट में प्रविष्टियां भरने में उनसे कुछ गलतियां हो गईं। जिससे उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि गलतियां मानवीय त्रुटि है इसलिए उन्हें सुधारने का मौका दिया जाए। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडेय और स्थायी अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने इसका विरोध किया। इनका कहना था कि विज्ञापन से लेकर प्रवेश पत्र जारी करने तक और ओएमआर शीट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ओएमआर शीट को किस तरह से भरना है। यह भी कि ओएमआर शीट भरने में गलती होने पर कंप्यूटर से कॉपियां जांचना संभव नहीं होगा।