Friday, 25 May 2018

क्लैट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें हों दूर, 13 मई को हुई थी परीक्षा

नेशनल लॉ स्कूलों में एलएलबी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मामला
द नई दिल्ली (एसएनबी)।सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल यूनिर्वसटिी ऑफ एडवान्सड स्टडीज से कहा है कि प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूलों में प्रवेश के लिए 13 मई को हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों का समाधान करे। नेशनल यूनिर्वसटिी ऑफ एडवान्सड स्टडीज ने निजी फर्म मेसर्स सिफी टेक्नोलाजीस लिमिटेड के सहयोग से 13 मई को एलएलबी के लिए क्लैट की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाने की संभावना है। क्लैट की परीक्षा रद्द करने और दोबारा इसके आयोजन के लिए कई हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस अजय खानिवलकर और नवीन सिन्हा की बेंच ने सभी हाई कोर्टों को इस विषय पर दायर किसी भी नई याचिका पर विचार करने और पहले से लंबित याचिका पर सुनवाई से रोक दिया है। अदालत ने इसके बाद नेशनल यूनिर्वसटिी ऑफ एडवान्सड स्टडीज से कहा कि वह क्लैट-2018 के खिलाफ अभ्यर्थियों की 251 शिकायतों से निबटने के लिए यदि कोई समाधान व्यवस्था हो तो उससे अवगत कराएं। अदालत ने कहा कि यदि इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो क्या ऐसे मामलों पर विचार के लिए कोई व्यवस्था है ताकि अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जा सके। अदालत ने इस संस्था से कहा कि वह इसके समाधान के साथ शुक्रवार को कोर्ट आए। बेंच ने कहा कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां तयात्मक पहलुओं पर गौर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट क्लैट की परीक्षा में शामिल हुए छह अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसमें 13 मई को आयोजित परीक्षा रद्द करने और फिर नए सिरे से इसका आयोजन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।